समानता क्या है
आम तौर पर समानता के दो पक्ष माना जाते है -
- नकारात्मक पक्ष
- सकारात्मक पक्ष
इनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित अनुसार है।
- नकारात्मक पहलू (Negetive Aspects) - समानता के नकारात्मक पहलू का दूसरा नाम प्राकृतिक समानता है। यह कहना है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान पैदा किया है, उनके हितों, इरादों, बुद्धिजीवियों आदि में कोई भिन्नता नहीं है। इस तरह की समानता नकारात्मक रूप की होती है, कयोंकि समानता का यह पहलू व्यवहार में संभव ही नहीं है। एक महान गुणवान व्यक्ति को एक आम व्यक्ति के समान समझकर उनकों समान रूप से प्रदान करना। यह समानता का सार नहीं है क्योंकि सभी समाजों में यह संभव नहीं है कि यह सभी को समान सहूलियत, समान वेतन, समान अवसर दिए जा सके। इस तरह की समानताएँ साम्यवादी देश भी नहीं दे सके, जो समानता को अपना प्रमुख उद्देश्य मानते है। उन देशों में भी कम्युनिस्ट नेताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और आम लोगों में कई प्रकार के अंतर मौजूद है।
- सकारात्मक पहलू (Positive Aspect) - समानता के सकारात्मक पक्ष का यह भाव है कि हर सक्षम व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी या वर्ग को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना समानता के सकारात्मक पक्ष का सार है। इसके साथ ही, सकारात्मक पक्ष इस बात पर भी जोर देता है कि किसी वर्ग या श्रेणी के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। समानता का सबसे पहला नारा लगाने वाले फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जिन्होने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को लोकतंत्र का आधार माना था। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज को भी सकारात्मक समानता दी जाती है, क्योंकि इस तरह की समानता सभ्य समाज में ही संभव हो सकती है।
समानता की अर्थ और परिभाषा
सारांश में, हम कह सकते हैं कि समानता का भाव -
- जन्म, धर्म, नस्ल, रंग आदि के आधार पर विशेषाधिकार की अनुपस्थिति।
- बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार की प्राप्ति।
- सभी व्यक्तियों को अपना सर्वोत्तम विकास करने के लिए योग्य और समान अवसरों की उपलब्धता और
- व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्य अवसरों की समान रूप में उपलब्धता है।
समानता की विशेषताएं -
समानता की परिभाषा और अर्थ को समझने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समानता का सिद्धांत निम्नलिखित प्रावधानों की मांग करता है और यह प्रावधान ही समानता की विशेषताएं मानी जाती हैं।
- समान अधिकारों का प्रावधान (Provision of Equal Rights)
- विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति (Absence of Special Privileges)
- समान अवसर का प्रावधान (Provision of Equal Opportunities)
- बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs)
- वर्ग वांट या श्रेणी की अनुपस्थिति (Absence of Class Division)
- रचनात्मक भेदभाव की अनुमति (Constructive discrimination allowed)
1. समान अधिकारों का प्रावधान (Provision of Equal Rights) - समानता का सिद्धांत यह मांग करता है कि अधिकारों का प्रावधान सभी के लिए समान रूप में होना चाहिए, इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार देने या किसी वर्ग को अधिकारों से वंचित करना या धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर अधिकार देन संबंधी भेदभाव करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
2. विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति (Absence of Special Privileges) - समानता का सिद्धांत इस व्यवस्था की सचाई पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विशेष विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कोई समय था जब मुसलमानों को धर्म के आधार पर कुछ अधिकार प्राप्त थे और कुछ ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और अन्य धार्मिक लोगों को वह अधिकार नहीं दिए थे। कभी ब्रिटेन में भी कई प्रकार के अधिकार केवल शाही घराने के लोगों को दिए गए थे। जबकि आम जनता को उन अधिकारों से दूर रखा गया था। इस तरह की स्थिति अमेरिका में भी रही है। वही कूछ अधिकार उत्तरी राज्यों के गोरे अमेरिकियों से मिले हुए थे लेकिन दक्षिणी राज्यों के काले लोगों को वह अधिकार कम ही दिये जाते थे। इंग्लैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में लोकतांत्रिक प्रणाली काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के बराबर प्राप्त नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी महिलाओं को 1920 में, इंग्लैंड ने महिलाओं 1928 में और स्विट्जरलैंड ने यह अधिकार वहाँ की महिलाओं को 1971 में दिए थे। रंग या लिंग आदि के आधार पर अधिकार देने संबंधी भेदभाव करना समानता के सिद्धांत के विपरीत है।
3. समान अवसर का प्रावधान (Provision of Equal Opportunities) - प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में सभी सक्षम लोगों के लिए अवसरों की समानता की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी आधार पर किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए या श्रेणियों के लिए अवसरों की व्यवस्था करना या किसी वर्ग को उन अवसरों से दूर रखने की व्यवस्था करना, समानता के अधिकार की स्पष्ट उल्लंघन है। अवसरों की समानता के लिए कोई योग्यता तो निश्चित की जा सकती है लेकिन धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, क्षेत्र, रंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अवसरों की व्यवस्था करना, या किसी श्रेणी को अवसरों से वंचित करना, समानता के सिद्धांत के बिलकुल विपरीत है। योग्यता को लागू करने से हमारा भाव यह है कि सभी लोग डॉक्टर बनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और न ही सभी लोगों को प्रोफेसर बनाया जा सकता है - ऐसे पदों और कई अन्य पदों के लिए योग्यता निश्चित करनी आवश्यक है, लेकिन वह योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में इस प्रकार की समानताएं उपलब्ध होती हैं।
4. बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfillment of Basic Needs) - समानता का सिद्धांत यह भी मांग करता है कि सामान्य अवसरों की उपलब्धता के साथ यह भी प्रयासों होने चाहिए जो सभी व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतें पूरी होती ही। आम तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं। भले ही आज के युग में कई अन्य आवश्यकताएं भी मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं बन गई हैं, लेकिन इन उपरोक्त आवश्यकताओं की बुनियादी आवश्यकताओं संबंधी पहल दी जाती हैं। प्रो लास्की का कथन है कि, "अगर मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के रहने के लिए मजबूर होना पड़े तो मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है।" इसका मतलब है कि आरामदायक सुविधाओं के प्रावधान से पहले लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। भले ही इस तथ्य को समानता की विशेषता माना जाता है, लेकिन किसी कानूनी दस्तावेज में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति को समानता के सिद्धांत का आधार नहीं बनाया है।
5. वर्ग वांट या श्रेणी की अनुपस्थिति (Absence of Class Division) - कहने को तो यह कहा जा सकता है कि समाज में वर्ग वांट या श्रेणी की वांट नहीं होनी चाहिए और समाज श्रेणी से मुक्त होना चाहिए है। कहने का भाव यह है कि समानता का सिद्धांत यह मांग करता है कि समाज में व्यक्ति अलग-अलग श्रेणियों या वर्गों में नहीं बांटे होने चाहिए। बल्कि उनमें समानता की भावना और समानता के आधार पर जीविन जीने के लिए हर तरह के योग अवसर प्राप्त होने चाहिए। श्रेणी रहित या वर्ग रहित समाज साम्यवाद (Communism) का सपना था। लेकिन ऐसा सपना साकार रूप में ना किधरे पूरा हुआ है और ना ही इसकी पूर्ति की कोई संभावना है। जबसे मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के पेशे या नौकरियां करनी है, उत्पादन के साधनों की मालकी भी निजी हाथों में होनी है, अपनी मजदूरी बेच के मजदूर वर्ग ने अपनी रोजी कमानी है और जहां अलग-अलग धर्मों के लोगों को भिन्न भिन्न धार्मिक शिक्षाओं देनी हैं वहां श्रेणी रहित या वर्ग रहित समाज की कल्पना करनी एक भ्रम या दिखावे से अधिक कुछ नहीं है।
6. रचनात्मक भेदभाव की अनुमति (Constructive discrimination allowed) - रचनात्मक या सकारात्मक भेदभाव से भाव ऐसा भेदभाव है जो कमजोर श्रेणी को ऊचा उठाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीले, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के कई प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था निस्संकोच समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन यह भेदभाव कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि सदियों से चले आ रहे दबे-कुचले लोग भी अन्य विकसित श्रेणी के लोगों की तरह विकास हों सके। इस तरह के रचनात्मक या सकारात्मक भेदभाव का प्रावधान समानता सिद्धांत की उल्लंघना नहीं मानी जाती है।
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Samta ko v bataye
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