भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110 के अधीन बिलों को अनुच्छेद 10 के तहत परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित मामलों से संबंधित बिल होते है -
- किसी भी कर को लागू करने, समाप्त करने या संशोधित करने या किसी कर को विनियमित करने के लिए बनाए बिल।
- भारत सरकार द्वारा उधार या किसी प्रकार की गारंटी या वित्तीय देयता से संबंधित किसी भी कानून में कोई संशोधन करने के उद्देश्य से पेश किया गया विधेयक।
- भारत सरकार द्वारा समेकित निधि से धन की वापसी या उस विभाग में जमा करने से संबंधित बिल।
- संचित निधि से सरकारी उधार के विषय से संबंधित बिल।
- यदि किसी खरच को भारत की संचित निधि से प्राप्त किया गया है या संचित निधि से एकत्रित धन का व्यय बढ़ाने के संबंध में।
- संचित निधि से भारत सरकार के किसी जनतक खाते से या इस तरह के धन के लेखे या ऐसे किसी भी ओर मामले से संबंधित।
- उपरोक्त निर्दिष्ट मामलों का वर्णन किया गया है, उन मामलों में से किसी भी तरह के धन से संबंधित विधेयक के अनुच्छेद 110 ओर धारा 3 में भी संशोधन किया गया है यदि यदि कोई विवाद है कि यह एक बिल है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ऐसे मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय के लिए कोई अपील नहीं हो सकती है।
वार्षिक वित्तीय विवरण - हमारे संविधान में, यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष / सााल पर वार्षिक बजट संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट को हमारे संविधान में बजट का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण भारत का वार्षिक बजट है और बजट भी एक बिल है, क्योंकि यह राष्ट्रीय निधि और धन और करों को बढ़ाने से संबंधित है। ये सरकार द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए या प्रस्तावित कार्य हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर वार्षिक बजट के रूप में जाना जाता है। मनी बिल या बजट पास करने की प्रक्रिया लगभग समाानय बिल की विधि के समान है, लेकिन साधारण बिल और मनी बिल के लिए विधायी प्रक्रिया संंबंधीी जो थोड़े बहुत अंंतर है उन्हे ऊपर बताया गया है।
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