नागरिक का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और नागरिक और देशवासी में अंतर

नागरिक किसे कहते है

नागरिक शब्द का शाब्दिक अर्थ - नागरिक शब्द का शाब्दिक अर्थ, "नगर में रहने वाला" है। शब्दी अर्थ के अनुसार, एक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो नगर में रहता है और इस अर्थ के अनुसार गाँव में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में इस शब्द का अर्थ को नहीं माना जाता, बल्कि इसका अर्थ बहुत व्यापक और सार्वभौमिक माना जाता है।

प्राचीन काल में नागरिक का अर्थ - प्राचीन काल में यूूूूनान और इटली में छोटे छोटे नगर राज्य थे। उनकी आबादी बहुत कम थी। वर्तमान विधानसभाओं की तरह कानून बनाने के लिए कोई विधानसभाएं नहीं थीं। कुछ नगरराज्य निवासी नगर के राज्य प्रशासन में भाग लेते थे। इन निवासीयो को ही उस समय नागरिक माने जाते थे। महिलाओं और दासों को राज्य केे कामो में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इस कारण उन्हें नागरिक नहीं माना गया। इसका मतलब है कि उस समय नागरिकता कुछ ही लोगों तक सीमित थी। इस कारण अरस्तू ने नागरिक की परिभाषा को इस तरह परिभाषित किया, एक नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राज्य के विचारातमिक और न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है।
नागरिक किसे कहते है

'वर्तमान युग में नागरिक का अर्थ और परिभाषा - अरस्तू द्वारा दी नागरिक की परिभाषा आज के समय में ठीक नहीं है, क्योंकि आज के व्यक्ति प्रबंध में ना तो सभी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और न ही नागरिकता कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो सकती है। आज नागरिकता को सभी का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। आज - कल नागरिकता का जमांदरू अधिकार है। आज कल नागरिक वह मनुष्य है जिसको राज्य ने राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए हैं और जो राज्य के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
  • वट्टल के अनुसार नागरिक क्या है - नागरिक किसी राज्य के वह मैंबर है जो अपने कुछ कर्तव्यों के माध्यम से राज्य से जुड़े हुए है और जो उस राज्य की शक्ति के अधीन होते हैं और इससे प्राप्त होने वाले लाभों में पूर्ण भागीदार होते हैं।
  • ए के सीयू के अनुसार - 'एक नागरिक वह है जो राज्य के प्रति वफादार है और जो सामाजिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है और जो मानव सेवा की भावना से प्रेरित किया जाता है।
  • श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार नागरिक क्याा है - 'एक नागरिक राज्य का वह सदस्य होता है जो राज्य में रहकर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास की कोशिश करता है और जिस को इस बात का अहसास है कि समाज के नैतिक कल्याण के लिए क्या करना आवश्यक है।
  • मिलर के अनुसार नागरिक क्या है - "नागरिक एक राजनीतिक समाज के सदस्य हैं, उन लोगों से रााज्य बनता हैं और वे व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सरकार की स्थापना करते हैं। या उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक नागरिक के पास निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:-

  1. वह एक राज्य का सदस्य हो।
  2. उसे राज्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
  3. जिस राज्य का वह सदस्य है, वह उसके प्रति वफादार है।
  4. उस के अंदर समाज का भला करने की इच्छा हो।
  5. नागरिक अपने देश में स्थायी रूप से रहते हैं। अगर यह कुछ कारणों कर कर कुछ समय के लिए विदेश जाना चाहे तो वह जा सकता है।
  6. नागरिक अपने देश में स्थायी रूप से रहते हैं। यदि वह किसी कारणवश, कुछ समय के लिए विदेश जाना चाहते हैं।
  7. नागरिक राज्य के प्रति स्वामी भगत हैं और राज्य के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं बन सकता है। राज्य किसी व्यक्ति से लिंग, जाति, जन्म और धर्म के आधार पर या शहर और गांव में रहने के साथ भेदभाव नहीं करता।

एक नागरिक और विदेशी में अंतर

एक देश में रहने वाले सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होते। कई लोग दूसरे देशों से आकर अस्थाई रूप से वहाँ वस जाते हैं। जिस तरह से कई अमेरिकी, ब्रिटिश, जापानी, चीनी आदि हमारे देश में बसे हैं। वे सभी विदेशी हैं और उन्हें भारत का नागरिक नहीं कहा जा सकता। नागरिक एकमात्र ऐसे लोग हैं, जिनके पास सभी प्रकार के अधिकार हैं, जिनको राजनीतिक, सामाजिक, आदि सभी अधिकार प्राप्त होते है। विदेशियों को समाजिक अधिकार तो दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। विदेशी किसी दूसरे देशों के नागरिक होते हैं और उन्हें उस देश में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। एक विदेशी को सैन्य सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन नागरिकों के लिए, सेना में भर्ती अनिवार्य हो सकती है। इसके अलावा, किसी विदेशी को किसी भी कारण से देश छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर कोई भी सरकार अपने नागरिक को देश निकाला नहीं देती है। इसके अलावा, नागरिक अपने राज्य के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन विदेशियों से उस राज्य के प्रति वफादारी की उम्मीद की जाती है, जिसके राज्य के वह नागरिक हैं।

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नागरिक और देशवासी में अंतर

किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्ति देशवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक नहीं हो सकते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नागरिकता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते है। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के बिना किसी व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, भारत में रहने वाले 18 वर्ष की उम्र से कम प्रत्येक भारतीय बच्चा, पुरुष और महिला मूल देशवासी है - लेकिन वे नागरिक नहीं हैं क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों से बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो आज देशवासी हैं, वह राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद नागरिक बन जाते हैं। यह बात याद रखने योग्य है कि सभी नागरिक देशवासी भी होते हैं लेकिन सभी देशवासी नागरिक नहीं होते। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के बाद ही उनको नागरिकता प्राप्त होती है। देशवासीयो में किसी देश में रहने वाले विदेशी शामिल नहीं होते हैं।

नागरिकों की किसमें

नागरिक दो प्रकार के होते हैं (KINDS OF CITIZENS)
  1. जन्मजात नागरिक
  2. राजक्रित नागरिक
  1. जन्मजात नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही अपने देश के नागरिक होते हैं और राजक्रित नागरिक वह होते है जो जन्म से तो किसी दूसरे राज्य के नागरिक होते हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य की कानूनी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है। जैसे बहुत से भारतीयों को इंग्लैंड में वहाँ की राजक्रित नागरिकता मिली है। इसी तरह कुछ विदेशियों ने भारत के कानूनों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त की है!
  2. आमतौर पर जन्मजात नागरिक और राजक्रित नागरिकों को एक ही स्तर पर व्यवहार किया जाता है, लेकिन कई देशों में, राजक्रित नागरिकों की तुलना में जन्मजात नागरिकों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। यह अधिकार राज्य के नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
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