लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यताएं

लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यताएं

लोकसभा का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गयी है -
  1. उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।  
  2. उसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त की है।  
  3. यह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत किसी भी लाभकारी पद पर काबिज ना हो।  
  4. उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में शपथ दिलाई गई और चुनाव आयोग द्वारा अनुसूची III में निर्धारित एक व्यक्ति की उपस्थिति में संविधान के प्रति वफादार होने की शपथ दी गई हो।
  5. इसमें संसद के कानून द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं होंगी। जो संसद द्वारा निश्चित की गई हो।
  6. वह पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी अदालत ने उसे पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया है।
  7. गंभीर अपराधों के लिए अदालत द्वारा लंबी अवधि के कारावास का दोषी व्यक्ति अपने कारावास की सजा पूरी होने के छह साल बाद भी चुनाव नहीं कर सकता है।
  8. यदि कोई उम्मीदवार किसी कानून के तहत आपराधिक अभियोजन से गुजर रहा है जिसके तहत उसे दो साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र में यह जानकारी दर्ज करनी होगी।  यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी आरोप के लिए एक वर्ष या अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है, तो ऐसी जानकारी को भी संबंधित उम्मीदवार द्वारा अपने नामांकन पत्र में दर्ज किया जाना चाहिए। 
  9. चुनाव जीतने के बाद, प्रत्येक सदस्य को अपनी पूरी संपत्ति का विवरण संबंधित सदन के अध्यक्ष को देना होगा।  यदि कोई सदस्य अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देता है या गलत विवरण देता है, तो वह 6 महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार की सजा का सामना कर सकता है।
यहा यह उल्लेखनीय है कि पहले से दोषी ठहराए गए विधायक को सदन की सदस्यता से तुरंत वंचित नहीं किया जाता था। अगर उसने अदालत के फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर बेहतर अदालत में अपील की और अदालत ने उसकी सजा पर रोक लगा दी। लेकिन वर्तमान में, स्थिति ऐसी नहीं है जैसे 10 जुलाई 2013 को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो भी मौजूदा विधायक दो साल से अधिक की सजा काट रहा है, वह तुरंत सदन की सदस्यता से वंचित हो जाएगा। भले ही उन्होंने उच्च अदालत में अपील की हो।

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